विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि उत्पादों एवं सेवाओं के क्रय एवं विक्रय के समय क्रेता एवं विक्रेता दोनों को ही पारदर्शिता रखनी चाहिए। मंत्री श्री सिंह सोमवार को मंत्रालय में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के महत्व एवं प्रावधानों के विषय पर वेबिनार के माध्यम से प्रदेश के स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों, उपभोक्ता आयोग के पदाधिकारी, सदस्यों, अधिकारी एवं कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज़ अहमद किदवई ने कहा कि यह एक्ट कन्ज्यूमर फ्रेंडली एक्ट है। इस एक्ट को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्वैच्छिक संगठन जो उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे विभाग द्वारा वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है। जो संस्थाएँ इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी होने पर सलाह, मार्गदर्शन एवं समाधान के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर 1800 233 0046 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।